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पूर्व मुख्यमंत्रियों को छोड़ना पड़ सकता है सरकारी आवास,नैनीताल हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

हल्द्वानी। हमारे देश के नेताओं को सबसे ज्यादा प्यार अपनी कुर्सी के बाद किसी चीज से होता है तो वो है सरकारी बंगला। नेताओं का कुर्सी जाने के बाद सरकारी घर ना छोड़ने का मुद्दा विवाद ही खड़ा करता है।  देश के अन्य नेताओं की ही तरह ही उत्तराखंड के पूर्व सीएम सरकारी बंगले का प्यार छोड़ने को राजी नही है लेकिन अब शायद उन्हें अपनी मनमानी को छोड़ना पड़ सकता है। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकारी बंगलों में रह रहे सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी किया है। ये फैसला कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान किया।

नैनीताल हाईकोर्ट ने  राजधानी देहरादून की संस्था रूरल लिटिगेशन केन्द्र द्वारा दाखिल की जनहित याचिका पर राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला छोड़ना का नोटिस जारी किया। इस लिस्ट में एनडी तिवारी, भगत सिंह कोश्यारी, रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा और भुवन चंद्र खंडूरी शामिल है।

बता दे कि इस तरह के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी घर खाली करने के निर्देश दिए थे। इस बात का जिक्र भी हाईकोर्ट में हुआ साथ ही कॉपी भी पेश की गई। इस विषय की सुनवाई कर रहे न्यायधीश वीके बिष्ट और न्यायधीश यूसी ध्यानी की खंडपीठ ने ये नोटिस जारी किए है जिनमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास खाली करने के निर्देश दिए है। कोर्ट के अनुसार नोटिस प्राप्त होने के तीन हफ्ते के अंदर पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपना पक्ष रखना होगा।

याचिकाकर्ता  कार्तिकेय हरि गुप्ता के अनुसार  कोर्ट में  सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की कॉपी पेश की गई जिसमें उत्तरप्रदेश के  पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास खाली करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही याचिका में ये भी कहा गया है कि अवधि खत्म होने बाद का किराया लिया जाए।

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