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मोदी सरकार एक बार फिर तीन तलाक के पक्ष में, तीन तलाक से जुड़े अध्यादेश को एक बार फ़िर से मंज़ूरी दी

नई दिल्लीः मंगलवार को मोदी कैबिनेट ने तीन तलाक को अपराध मानने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। बता दें कि इसको लेकर मोदी सरकार द्वारा लाया गया बिल लोकसभा में तो पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो सका था। अब तलाक-ए-बिद्दत को दंडनीय अपराध मानने वाले इस अध्यादेश को मोदी सरकार की कैबिनेट ने फिर से मंजूरी दे दी है।


सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया, ” ये अध्यादेश मुसलमान महिलाओं के हकों की रक्षा करेगा। ये तलाक-ए-बिद्दत की इस प्रथा को रोकेगा, जिसमें एक ही बार में पुरूष महिलाओं को तलाक दे देते हैं।’ इस अध्यादेश के बाद एक साथ तीन तलाक देने पर मनाही होगी और गैर कानूनी माना जाएगा। ऐसा करने वालों को सजा का प्रावधान किया गया है।
आपको बता दें कि अध्‍यादेश के तहत एक बार में तीन तलाक देना गैरकानूनी और अमान्य होगा और ऐसा करने वाले को तीन साल तक की सजा हो सकती है। यह अपराध तब संज्ञेय होगा, जब विवाहित मुस्लिम महिला या फिर उसका करीबी रिश्तेदार उस व्यक्ति के खिलाफ सूचना देगा, जिसने तत्काल तीन तलाक दिया है।

बता दें कि अध्‍यादेश के तहत एक बार में तीन तलाक देना गैरकानूनी और अमान्य होगा और ऐसा करने वाले को तीन साल तक की सजा हो सकती है। यह अपराध तब संज्ञेय होगा, जब विवाहित मुस्लिम महिला या फिर उसका करीबी रिश्तेदार उस व्यक्ति के खिलाफ सूचना देगा, जिसने तत्काल तीन तलाक दिया है।

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