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सरकार का नया आदेश, आधार नही तो पैन कार्ड नही

नई दिल्ली- आधार कार्ड की महत्ता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकार ने अब पैन कार्ड बनवाने और आयकर दाखिल करने के लिए आधार करा्ड को अनिवार्य कर दिया है।  इससे पहले गैस सब्सिडी लेने के लिए नियमों में बदलाव किया था जिसमें उपभोक्ता को अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करवाना था। इसके बाद सब्सिडी उसके अकाउंट में जाएगी। इसके साथ ही बैंक ने भी 31 मार्च से पहले आधार खाते में लिंक करना तो कहा है। बैंकों के अनुसार अगर कोई ऐसा नही करता है तो वो लेनदेन नही कर पाएगा। इस बारे में केंद्र सरकार ने बैंकों को निर्देश जारी किए गए। खाताधारकों को 31 मार्च तक यह प्रक्रिया आवश्यक रूप से पूरी कर लेने का निर्देश दिया गया है।

 

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आधार कार्ड से व्यक्ति की पहचान आखों की रेटीना, अंगुलियों और अंगूठे के निशान से की जाती है। बैंक खातों में एक बार आधार कार्ड संख्या दर्ज होने पर उन्हें एक पोर्टल पर लाना बेहद आसान हो जाएगा। आयकर विभाग सहित अन्य सरकारी एजेंसी किसी भी व्यक्ति के आधार नंबर के माध्यम से उसके तमाम बैंक खातों की जानकारी जुटा सकेगी।

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