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सहायक अध्यापकों को नैनीताल हाईकोर्ट का झटका

नैनीताल:विजय सिंह सिराडी: उच्च न्यायालय नियम विरुद्ध नौकरी कर रहे 164 सहायक अध्यापको को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा हैं। गत वर्ष 2017 में हरिद्वार निवासी कुलदीप कुमार व अन्य ने उच्च न्यायालय में विशेष अपील दायर कर कहा था कि सन 2012 में एन.सी.आर.टी ने सबके लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षक बनने से पहले टी.ई.टी पास करना अनिवार्य कर दिया था। जिसके बाद सरकार ने 17 फ़रवरी 2016 को लगभग 1200 सहायक अध्यापको की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति निकली थी। जिसमे कुछ जो की बी.ए.ड और सी.पी.एड डिग्री धारक टी.ई.टी पास नहीं थे उनको भी नियुक्ति दे दी थी।आज सरकार ने उन 164 लोगो की लिस्ट कोर्ट को दी जो टी.ई.टी पास नही थे और उनको नियुक्ति दे दी थी। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश के.एम.जोसफ व न्यायमूर्ति अलोक सिंह की खंडपीठ ने 164 लोगो को नोटिस जारी कर जवाब माँगा हैं

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