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हाजी अली की दरगाह पर महिलाओं की नो एंट्री बरकरार

मुंबई। हाजी अली की दरगाह पर महिलाओं का जाना मना हैं।  सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर रोक को जारी रखा है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मजार के अन्दर तक महिलाओं को जाने की इजाजत दे दी थी। साथ ही बता दें कि लेकिन डिवीजन बेंच ने इस पर रोक लगा दी थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी आदेश को जारी रखने का निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि मुंबई की मशहूर हाजी अली दरगाह में महिलाओं की एंट्री को लेकर अगस्त में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने ट्रस्ट की ओर से दरगाह के भीतरी गर्भगृह में प्रवेश पर पाबंदी को गैरजरूरी माना था और प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया था।

इस मामले में बोर्ड ने कहा है कि वह दो हफ्ते में इसको लेकर प्रोग्रेसिव स्टैंड लेगा। हालांकि, दशहरे की छुट्टियों के बाद 17 अक्टूबर को विस्तार से इस मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट ने हाजी अली दरगाह ट्रस्ट से पूछा है कि आखिर महिलाओं और पुरूषों के साथ ये भेद-भाव क्यों होता हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला भी सबरीमाला मंदिर के मामले की तरह है। हिन्दू हो या मुस्लमान दोनों में ही महिलाओं और पुरूषों में भेदभाव की समस्या है।

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