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उत्तराखंड में सभी सार्वजनिक वाहनों का तीन महीने का मोटर व्हीकल टैक्स माफ

अनलॉक-5 में लोगों को सरकार ने छूट का दायरा बढ़ाकर राहत दी है। उसी तरह वाहन स्वामियों को भी टैक्स से राहत लंबे वक्त से दी जा रही है। एक बार फिर सरकार ने इस क्रम में कार्य किया है। लॉकडाउन के परिवहन व्यवसायियों को लाखों का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कैसे होगी ये तो वक्त बताएंगा। सरकार की ओर से व्यवसायियों को 3 महीने के मोटर व्हीकल टैक्स में छूट प्रदान की गई है। यह आदेश परिवहन सचिव शैलेश बंगोली की ओर से जारी किया गया है। पढ़ना जारी रखें…

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कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अगले 3 महीने के लिए मोटर व्हीकल टैक्स सरकार ने माफ किया है। परिवहन सचिव शैलेश बगौली ने कहा है कि वर्तमान में कोविड-19 का खतरा अभी भी बरकरार है। रोजाना मामले सामने आ रहे हैं। इसके चलते पर्यटन आधारित परिवहन व्यवसाय ठीक प्रकार से सुचारू नहीं हो पाया। पढ़ना जारी रखें…

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सरकार ने फैसला लिया है कि उत्तराखंड परिवहन विभाग अंतर्गत प्रभावित सभी सार्वजनिक से वाहनों तथा स्टेज कॉन्ट्रेक्ट बस ,स्कूल बस , कॉन्ट्रेक्ट कैरिज, टैक्सी कैब, कॉन्ट्रेक्ट कैरिज मैक्सी ,कॉन्ट्रेक्ट कैरिज ऑटो रिक्शा, कॉन्ट्रेक्ट कैरिज विक्रम परमिट से छूट प्राप्त ई-रिक्शा एवं भारी वाहनों को 3 महीने की अवधि के लिए मोटर व्हीकल टैक्स के भुगतान से छूट प्रदान की जाती है। यह छूट जुलाई से सितंबर तक होगी। सचिव परिवहन शैलेश बगौली के निर्देश पर उपसचिव अरविंद सिंह पांगती ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पढ़ना जारी रखें…

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