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देहरादून में नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी, शादी में शामिल होने के लिए रखी गई शर्त

देहरादून: प्रदेश की राजधानी में बढ़ते कोरोना के मद्देनज़र नाइट कर्फ्यू के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो गई है। बता दें कि नाईट कर्फ्यू का फैसला शुक्रवार को संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। अब इसी फैसले के लिए जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए गए हैं।

रात्री कर्फ्यू के तहत तहत रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा। नाइट कर्फ्यू में सुबह पांच बजे तक शहर में आवाजाही नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा नगर निगम देहरादून में हर रविवार सुबह ग्यारह बजे से सैनिटाइजेशन अभियान चलाए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।

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आदेशों के तहत नगर निगम देहरादून तथा छावनी परिषद गढ़ी कैंट, क्लिमेंट टाउन में रात्रि 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रात्रि आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही निम्न बातें आदेशों के तहत कही गई हैं।

1. कर्फ्यू के दौरान चिकित्सा व आवश्यक सेवाएं जैसे फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल व गैस आपूर्ति से जुड़े हुए वाहनों को इधर उधर चलने में रोक नहीं होगी।

2. मेडिकल की दुकानें तथा पेट्रोल पंप पूरे समय तक खुले रह सकेंगे।

3. हवाई जहाज, ट्रेन, बस से यात्रा करने वालों को यात्रा में छूट दी जाएगी।

4. सार्वजनिक हित में जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, वे चलते रहेंगे। जो मजदूर या कार्मिक इऩ कामों से जुड़े हैं, उन्हें भी आवागमन में छूट रहेगी।

5. विवाह में शामिल होने वालों के लिए भी कर्फ्यू में छूट रहेगी। याद रहे उन्हें निमंत्रण पंत्र दिखाने की ज़रूरत होगी।

6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को संबंधित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर आने जाने में छूट रहेगी।

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यदि नगर निगम क्षेत्र के बाहर से कोई नगर को क्रॉस करते हुए किसी अन्य जिले को या राज्य को अपने परिवहन से आवागमन करता है तो वाहनों को छूट रहेगी। बता दें कि नाइट कर्फ्यू के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे।

यह बात शनिवार को देहरादून के एसएसपी डा. योगेंद्र सिंह रावत ने प्रेस से बात करते हुए कही। उन्होंने बताया कि सरकार से प्राप्त आदेशों के अनुसार रात में पूरी सख्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे दिन रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल आधी क्षमता से खुलेंगे। नाइट कर्फ्यू के दौरान देहरादून में धारा 144 लागू रहेगी।

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