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उत्तराखंड: शादी समारोह में 100 लोगों को ही परमिशन, राज्य में एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य

हल्द्वानी: शुरुआत में ऐसा कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस समय के साथ हल्का होता चला जाएगा। मगर ठंडों का मौसम आते ही कोविड की गति और बढ़ती दिख रही है। उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन कोरोना केसेस की संख्या में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है। कोविड मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनज़र राज्य सरकार कुछ ज़रूरी कदम उठाने जा रही है। जिसके तहत अब किसी भी शादी के फंक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा 100 ही व्यक्ति भाग ले पाएंगे। वेडिंग प्वाइंट अथवा हॉल में होने वाली सभाओं, समारोहों पर भी यही नियम लागू होगा। इसके अलावा बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी अनिवार्य की जा रही है।

इसके साथ ही जिन इलाकों में कोविड के मामले ज़्यादा हैं और खतरा अधिक है, वहां रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला जिलाधिकारियों पर छोड़ा जा सकता है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश के अनुसार इसी संबंध में मानक संचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी की जाएगी।

नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा संख्या में शादी और बड़े बड़े त्योहार होने के कारण उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में खासा इजाफा हुआ है। इसने सरकार की बेचैनी भी बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने भी 25 नवंबर को सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अपने स्तर से सख्त नियम लागू करने की छूट दे दी है। इसमें रात्रि कर्फ्यू पर निर्णय लेने की इजाजत राज्य सरकारों को दी गई है।

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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इसी दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जिलाधिकारियों से बैठक की। जिसके दौरान उन्होंने सभी जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति का संपूर्ण ब्यौरा लिया। केंद्र सरकार के आदेशों के बाद अब प्रदेश सरकार कोरोना पर नियंत्रण के लिए कुछ कड़े कदम उठाने जा रही है। इसे लेकर शासन स्तर पर गंभीरता से विचार विमर्श चल रहा है। जानकारी के मुताबिक केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार ही यहां कदम उठाए जाएंगे।

मुख्य सचिव ने बताया कि समस्त विवाह समारोह में और साथ ही बंद जगहों में होने वाली सभाओं, कार्यक्रमों, समारोहों में भाग लेने के लिए व्यक्तियों की अधिकतम संख्या सौ की जा रही है। पहले यह संख्या दो सौ निर्धारित की गई थी। यही नहीं, बाहर से उत्तराखंड में आने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल में पंजीकरण भी अनिवार्य किया जा रहा है। पहले इस मामले में अनिवार्यता समाप्त कर दी गई थी।

इसके अलावा जिन इलाकों में कोरोना के मामले अधिक हैं, वहां रात्रि कर्फ्यू लगाने के विकल्प पर भी गंभीरता से विचार चल रहा है। परिस्थितियों को देखते हुए संपूर्ण जिले में रात्रि कर्फ्यू लगाना है अथवा कुछ क्षेत्रों में, इसका फैसला जिलाधिकारियों पर छोड़ा जाएगा।

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