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हल्द्वानी: 6 दिन के Curfew में इन सेवाओं को मिलेगी छूट, 15 बिंदुओं पर डाले नजर

हल्द्वानी: नैनीताल जिले में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने 27 अप्रैल से 3 मई तक हल्द्वानी लालकुआं और रामनगर के शहरी इलाकों में कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से कहा है कि वह सभी आवश्यक वस्तुएं 26 अप्रैल की सांय 5 बजे तक क्रय कर ले। 26 मई को बाजार सांय 7:00 बजे तक खुले रहेंगे तथा सांय 7:00 बजे से पूर्व की भांति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।

27 अप्रैल से 3 मई तक Curfew में मिलने वाली छूट

1-फल सब्जी की दुकान,डेयरी, बेकरी, मीट ,मच्छी (वैध लाइसेंस धारी) की दुकान, राशन की दुकान,सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान तथा पशु चारा की दुकानें दोपहर 12:00 बजे तक ही खुल सकेगी।

2-पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति तथा दवाओं की दुकानें Curfew प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।

3- आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को मात्र ड्यूटी हेतु आवागमन की छूट मिलेगी।

4-हवाई जहाज ट्रेन और बस से यात्रा करने के लिए बैंकट हॉल सामुदायिक और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों को लेकर आ रहे वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबंधों में छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।

5-सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।

6-औद्योगिक इकाइयों तथा उनके वाहन व कार्मिकों को आने जाने की छूट रहेगी।

7-रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी।

8-शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो पाएंगे।

9-केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय आवश्यक सेवा के कार्यालय को छोड़कर बंद रहेंगे।

10- मालवाहक वाहनों को आवगमन में छूट मिलेगी।

11-वास्तविक रुप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।

12-कोविड-19 जांच समिति का गठन हेतु निकटवर्ती केंद्र तक आवागमन की छूट होगी।

13- पोस्टऑफिस तथा बैंक अपने समय पर खुलेंगे। ऑफिस की कार्यअवधि के दौरान कर्मचारियों को आवागमन की छूट मिलेगी।

14-कोरोना वायरस ड्यूटी से जुड़े हुए कार्मिकों को ड्यूटी हेतु आवागमन के लिए प्रतिबंध से छूट रहेगी।

15 – नैनीताल जिले के अन्य स्थानों पर पूर्व आदेश यथावत लागू रहेंगे।

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