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हल्द्वानी:कोविड-19 नियमों की सूची जारी,बिना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं मिलेगी जिले में एंट्री

हल्द्वानी: राज्य के अलावा नैनीताल में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस के नियमों को कंट्रोल में करने के लिए जिला प्रशासन नियम बना रहा है। बाहर से आने वाले लोगों पर खास नजर है। इसी क्रम में नैनीताल डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा है कि शासन से जारी गाइडलाइन के अनुसार अब बाहरी राज्यों से आने वाले लोगो के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।

इसी तरह प्रवासियों को भी राज्य में आने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिर्वाय होगा। उन्होने बताया कि जनपद नैनीताल एवं उत्तराखण्ड में आने वालो पर्यटकों, श्रद्धालुओं एवं अन्य लोगो को स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उन्हें पिछले 72 घटों में कराई आरटीपीसीआर टेस्ट रिर्पोट लाना भी अनिवार्य है। उन्होने कहा कि बिना पंजीयन एवं बिना कोरोना रिर्पोट के जनपद में प्रवेश सम्भव नही होगा। उन्होने कहा कि ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर आवेदन करना होगा।

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