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जिले में खुलेंगे बैंकट हॉल,लेकिन शादी वाले घर को इन नियमों का करना होगा पालन

जिले में खुलेंगे बैंकट हॉल,लेकिन शादी वाले घर को इन नियमों का करना होगा पालन

नैनीतालः लॉकडाउन के चलते जिले में शादी समारोह, बैंकट हॉल, कम्यूनिटी हॉल को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। लेकिन अनलॉक-1 में कई बड़ी छूट दी गई है। और अब डीएम सवीन बंसल ने जिले ने इस क्रम में एक बड़ा निर्देश दिया है। भारत सरकार और उत्तराखण्ड आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जारी दिशा-निर्देशों के क्रम मे शादी समारोह, बैंकट हाॅल, कम्यूनिटी हाॅल, को आवश्यक प्रतिबन्धों के साथ खोलने के निर्देश डीएम सविन बंसल ने दिये।

डीएम सविन बंसल का कहना है कि किसी भी व्यक्तिगत और पारिवारिक समारोह के आयोजन में अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। वहीं जिस स्थान पर आयोजन प्रस्तावित होगा उस स्थान पर लॉकडाउन के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सामाजिक दूरी, सैनिटाइजेशन, मास्क का इस्तमाल और बैंकेट हॉल, कम्यूनिटी हॉल में आने वाले हर एक व्यक्ति की थर्मल स्केनिंग होना अनिवार्य है।

डीएम सविन बंसल ने बताया कि शादी समारोह सम्बन्धित अनुमित उपजिलाधिकार से लेनी अनिवार्य होगी। साथ ही समारोह में आने वाले अतिथियों की सूची अनुमति आवेदन के साथ संलग्र की जाएगी। डीएम ने कहा कि जिस स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, उस स्थान के प्रभारी तथा अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा समय-समय निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। उन्होने बताया कार्यक्रम आयोजन की अनुमति आवश्यक प्रतिबन्धों के साथ दी जायेगी। डीएम बंसल ने कहा जो कोई भी आदेशो का उल्लंघन करेगा उसपर आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 व महामारी अधिनियम 1897 के प्रावधानो के साथ ही आईपीसी की धाराओें के अधीन दण्ड दिया जाएगा।

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