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हल्द्वानी में 10 बजे बाद लागू रहेंगे ये नियम, जरूर जानें डीएम बंसल की अडवाइजरी

हल्द्वानी: राज्य सरकार ने 22 मार्च से 31 मार्च तक लॉकडाउन के संदर्भ में पूर्व आदेश में अतिरिक्त बिंदुओं का समावेश करते हुए अब आवश्यक सेवाओं के खुलने के समय मे तब्दीली की है । अब आवश्यक सेवाओं का समय सुबह 7 से 10 कर दिया गया है ।

जिलाधिकारी नैनीताल सविन बंसल ने अडवाइजरी जारी कर तब्दीलियों के बावत बताया कि पेट्रोल पंप और बैंक एटीएम कम कर्मचारियों की संख्या के साथ पूर्व की तरह पूरी अवधि तक खुले रहेंगे । साथ ही केंद्र राज्य के अधीन आवश्यक सेवाओ स्व संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे ।आवागम के लिए 10 बजे बाद केवल निजी वाहनों को आवागमन करने दिया जाएगा जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल ले जाया जा रहा है इसके अतिरिक्त किसी भी तरह के वाहन की एंट्री हेतु सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी ।

विभिन्न विभागों सहित खनन निर्माण में लगे असंगठित मजदूरों के खान पान,स्वास्थ समस्याओं का निदान और रहने की व्यवस्था संबंधित ठेकेदार/कार्यदायी एजेंसी को सुनिश्चित करने को कहा गया है ।साथ ही कार्मिकों को पहचान पत्र साथ रखने का आदेश दिया है कि उन्हें आवागम और पहचान में किसी तरह की समस्या न हो ।

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