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रेड जोन में नैनीताल जिला, क्या रहेंगे नियम, डीएम बंसल ने दूर किया जनता का संशय

रेड जोन में क्या रहेंगे नैनीताल जिले में नियम, डीएम बंसल ने दूर किया जनता का संशय

नैनीताल जिले के रेड ज़ोन में शामिल होने बाद बाजार खुलने और आवाजाही के संबंध में जनता के संशय को डीएम सविन बंसल ने दूर कर दिया है। रेड ज़ोन में जिले की जनता को जिन नियमों का पालन करना होगा उसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि वाहनों को निर्धारित समय प्रातः 7 बजे से सायं 4 बजे तक जिले के भीतर कही भी आने-जाने के लिए पास की आवश्यकता नही है।

डीएम सविन बंसल ने कहा कि निर्धारित समय प्रातः 7 बजे से सायं 4 बजे तक दुपहिया व चौपहियां वाहनों से जनपद के भीतर आवागमन के लिए अब किसी भी प्रकार के पास की कोई आवश्यकता नही होगी। उन्होने यह भी बताया कि सामान ढोने वाले सभी प्रकार के वाहनोें की पूरे दिन आवाजाही रहेगी। इस दौरान सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।

डीएम सविन बंसल लोग मिल रही छूट का गलत फायदा ना उठाए। जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले। बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने, वाहनों मे सोशल डिस्टेंस, सेनेटाइजेशन नियमों का पूर्ण अनुपालन करना अनिवार्य होगा। उन्होने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे निर्धारित समय मे वाहनों को अनावश्यक रूप से ना रोकें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नैनीताल 21 दिन के बाद ही रेड जोन से बाहर आ सकता है। बता दें कि राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले नैनीताल जिले में ही सामने आए हैं।

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