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पहली बार इन नियमों के साथ हल्द्वानी में बेची जाएगी शराब,DM ने जारी की Guidelines

लॉकडाउन थ्री सोमवार से शुरू होगा। नैनीताल जिले के लोगों को कुछ छूट मिलने वाली है। सबसे ज्यादा चर्चा है शराब की दुकानों के खुलने को लेकर… शासन से निर्देश मिलने के बाद नैनीताल जिले में सभी मदिरा की एवं बीयर की दुकानें 4 मई सोमवार से खोले जाने के आदेश डीएम सविन बंसल ने जारी किये है। जारी आदेश में डीएम ने कहा है कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार जनपद की सभी देशी, विदेशी, बीयर की फुटकर दुकानें 4 मई से खोली जा रही है। उन्होने कहा कि इन दुकानों से शराब एवं बीयर की बिक्री का समय प्रातः 7 बजे से सांय 4 बजे के बीच रहेगा। ऐसा पहली बार हो रहा होगा, नहीं तो शराब की दुकान सुबह 10 बजे से रात बजे तक के लिए खोली जाती है।


डीएम बंसल ने निर्देश दिये है कि दुकानों के बाहर विक्रेता हेतु एवं दुकान के अन्दर विक्रेता हेतु हैंड सेनिटाइजर पर्याप्त मात्रा मे रखे जाए। फुटकर मदिरा दुकानों के अन्दर एवं दुकानों के परिसर में सेनेटाइज कराने की व्यवस्था रखी जाए। फुटकर मदिरा की दुकानों मे कार्य करने वाले विक्रेता आदि के लिए हैंड ग्लब्ज तथा मास्क आदि की व्यवस्था की जाए। मदिरा क्रय करने वाले विक्रेताओं को मदिरा दुकानों के बाहर समुचित दूरी बनाकर मदिरा क्रय करने की व्यवस्था की जाए।

एक समय में दुकान मे केवल 5 ग्राहक से अधिक उपस्थित नही रहेंगे तथा उनमें 6 फीट की दूरी बनाने हेतु गोले बनाये जांए ताकि निश्चित दूरी ग्राहकों के बीच मे बनाई जा सके। यदि 5 ग्राहक से अधिक ग्राहक हों तो 5 ग्राहक के पश्चात 10 फीट की दूरी बनाते हुये मदिरा विक्रय की व्यवस्था कराई जाए।

दुकानों के बाहर कोविट-19 संक्रमण से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार आवश्यक सूचना पट भी लगाये जांए। जिलाधिकारी ने अपने आदेश मे स्पष्ट किया है कि देशी, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर दुकानों के केवल अधिक्रत दुकानदार ही मदिरा विक्रय हेतु दुकान मे कार्य करेंगे। जिसका अनुमोदन लाइसैंस प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

डीएम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जारी अपने पत्र मे कहा है कि देशी, विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर दुकाने लम्बे समय से बन्द होने के कारण मदिरा दुकाने पुनः खुलने पर दुकानों मे अत्यधिक भीड जमा होने से कानून एवं शान्ति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में 4 मई से खुलने वाली जनपद की सभी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों पर सोशल डिस्टैंसिंग का अनुपालन कराने तथा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पर्याप्त मात्रा मे पुलिस बल की तैनाती करायें ताकि शराब की बिक्री शान्तिपूर्वक एवं नियमानुसार की जा सके।

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