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इन 7 नियमों के साथ हल्द्वानी में जिम खुलेंगे, डीएम बंसल ने जारी किए निर्देश

इन 7 नियमों के साथ हल्द्वानी में जिम खुलेंगे, डीएम बंसल ने जारी किया आदेश

हल्द्वानी: स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के निर्देशों के क्रम में नैनीताल डीएम सविन बंसल ने जनपद में जिम एवं योग संस्थान खोलने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने शासन व प्रशासन के दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन करने के निर्देश दिये है।स्पा, साउना,स्टीम बाथ, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हाल,मनोरंजन पार्क,बार, थियेटर आडिटोरियम पहले की तरह पूर्ण बन्द रहेंगे। उन्होने कहा कि स्कूल,कॉलेज कोचिंग सेंटर आदि 31 अगस्त तक बन्द रहेंगे लेकिन ऑनलाइन पढाई जारी रहेगी।

1- जिम एवं योग संस्थानों में प्रवेश की अनुमति बिना लक्षण वाले लोगों को ही होगी।

2- जिम एवं योग संस्थानों में सामाजिक दूरी के साथ ही मास्क अनिवार्य होगा।

3- जिम एवं व्यायाम करते समय मास्क पहनना अनिवार्य नही होगा, लेकिन उचित दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।

4- जिम एवं योग संस्थानों मे 65 आयु से अधिक बुजुर्ग 10 साल से छोटे बच्चे व गर्भवती महिलाओं को जिम मे जाने की इजाजत नही होगी।

5- कन्टेमेंट जोन मे आने वाले जिम एवं योग संस्थान बन्द रहेंगे।

6- जिम मे फ्लोर मे काम करने वाले स्टाफ की संख्या कम से कम हो लाॅकर का इस्तेमाल सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुये किया जाए।

7- जिम में उपकरणों के इस्तेमाल करने से पहले सेनिटाइज करके पल्स ऑक्सीमीटर से आक्सीजन सेचुरेशन लेबल की जांच करनी होगी।

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