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हल्द्वानी में इन नियमों के साथ खुलेंगे सैलून, डीएम ने दिए आदेश, दो मिनट में पढ़ें

हल्द्वानी में नियम का साथ खुलेंगे सैलून, डीएम ने दिए आदेश, दो मिनट में पढ़ें

लाॅकडाउन-4 की गाइडलाइन जारी हो गई हैं। नैनीताल जिले को ऑरेंज जोन में रखा गया है। इस क्रम में जिले के लोगों को डीएम सविन बंसल ने अहम जानकारियां दी। डीएम सविन बंसल ने शासन द्वारा आंरेज जोन के लिए लागू सभी प्राविधान जनपद नैनीताल मे प्रभावी होंगे।

अन्तर्राज्जीय परिवहन सामान्य रूप से प्रतिबंधित रहेगा, विशेष परिस्थितियों में राज्य के नोडल अधिकारी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा अनुमुति दी जा सकेगी।

ऑरेंज जोन में वर्गीकृत जनपदो में अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे।

इसके साथ ही सोशल डिस्टेसिंग और केन्द्र की गाइडलाइस का पालन करना होगा।

बार्बर शाप,सैलून,स्पा एवं पार्लर सुबह 7 बजे से सायं 4 बजे तक खोले जायेंगे। उन्होने बताया रेट्रो होम डिलीवरी कर सकेंगे।

राज्य व केन्द्र सरकार के सभी कार्यालय, उपक्रम, निगम और बैंक सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक खुले रहेंगे। सभी निजी कार्यालय सांय 4 बजे तक खुले रहेंगे, सामाजिक दूरी व साफ सफाई का कडाई से पालन करना होगा।

सांय 4 बजे से सुबह 7 बजे तक सामान्य आवागमन व गैर आवश्यक क्रियाकलाप पूरी तरह प्रतिबंध होंगे। धार्मिक स्थल, सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम वर्जित रहेंगे।

सिनेमा, शापिंग सेन्टर, इंटरटेनमेंट पार्क, बार, आडिटोरियम, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान नही खुलेंगे।

बार्बर शाप, सैलून स्पा, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुकान, ठेली तथा सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंस, सेनेटाइजेशन नियमों का पूर्ण अनुपालन अनिवार्य होगा।

सार्वजनिक स्थलों पर फेसमास्क नही पहनने पर चालान किया जायेगा।

चौपहिया वाहन चालक के साथ दो व्यक्ति ही अनुमन्य होंगे।

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