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अगर ये गलती की तो होगी जेल, नैनीताल पुलिस ने जारी की महत्वपूर्ण जानकारी

हल्द्वानी: कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर हर कोई जानकारी चाहता है। लॉकडाउन के वजह से लोग घरों में रहने पर मजबूर हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है और अफवाह का भी। नैनीताल पुलिस प्रशासन लगातार इन गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। लगातार लोगों से बिना जांच के जानकारी शेयर ना करने की अपील की जा रही है। पिछले दिनों जिलों में सोशल मीडिया पर पोस्ट के संबंध में कई मामले सामने आए हैं और पुलिस अब सख्ती से रियेक्ट करने वाली है। नैनीताल पुलिस ने फेसबुक पर अपने अधिकारिक पेज पर एक पोस्ट किया है।

जिसमें लिखा है कि-

सोशल मीडिया का इस्तेमाल ध्यान पूर्वक करें। कोई भी पोस्ट जो विवाद पैदा कर सकती है उससे बचे। ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने साफ किया है कि धर्म , राष्ट्र का नाम लेकर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। विवाद को जन्म देने वाले संदेश, सामग्री,चित्र, फोटो, वीडियो को पोस्ट या शेयर तथा प्रसारित करता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध धारा 153ए /153 बी/295/ 505 /188 भादवी तथा 66सी आईटी एक्ट/66डी आईटी एक्ट/ 54 डी0एम0 एक्ट में धारा 144 सीआरपीसी* के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
#व्हाट्सएप_टि्वटर_इंस्टाग्राम आदि में किसी के द्वारा भी ग्रुप में भड़काऊ मैसेज या वीडियो पोस्ट किया जाता है तो उस व्यक्ति एवं एडमिन के विरुद्ध उपरोक्त सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

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