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हल्द्वानी:डीएम को मिली शिकायत,राशन की दुकान पर अनिवार्य हुए ये नियम

हल्द्वानी: डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल के निर्देशन में जनपद में जिला पूर्ति विभाग द्वारा हल्द्वानी के 12, नैनीताल के 05, कालाढूगी के 07 तथा रामनगर क्षेत्र के 10 सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं की दुकानों पर सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाइजर का प्रयोग हेतु जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन तथा पूर्ति निरीक्षकों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। बता दें कि डीएम को शिकायत मिली थी कि सस्ता गला की दुकानों पर कोविड नियमों का पालन नहीं हो रहा है।

जिला पूर्ति अधिकारी मनोज कुमार बर्मन ने बताया कि भी विक्रेताओं को कोरोना वायरस के नियमों का पालन करने को कहा गया है। जिन दुकानों में सामाजिक दूरी हेतु गोले नहीं है, वहां पर गोले बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा वे स्वयं एवं कार्डधारक से मास्क एवं सेनेटाइजर का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा दुकानो पर रोस्टर के अनुसार सामाजिक दूरी का पालन करने हेतु खाद्यान्न का वितरण करें।

भविष्य मे निरीक्षण के दौरान जिन विक्रेताओं के द्वारा अनुपालन  नही किया जाना पाया जाता है तो उन विक्रेताओं के विरूद्व कोविड-19 के नियमों एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी। उन्होंने साफ किया कि जो व्यक्ति मास्क नहीं पहनेगा उसे राशन नहीं दिया जाएगा।

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