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उत्तराखंड में लॉकडाउन-4 की गाइड लाइन जारी, हल्द्वानी में लागू होंगे ये Rules

उत्तराखंड में लॉकडाउन-4 की गाइड लाइन जारी, हल्द्वानी में फॉलो होंगे ये Rules

लॉकडाउन 4 लागू होने के बाद से सभी की नजरे थी गाइडलाइन्स पर। लॉकडाउन 4 मई 31 तक लागू रहेगा। उत्तराखंड के लोग भी गाइडलाइन्स का ही इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर पहले गाइडलाइन्स जारी कर दी गई है। इस बार लोगों को पिछले बार से ज्यादा राहत दी गई है, वहीं कुछ चीजे पहले जैसे ही चलने वाली हैं। आइए डालते हैं गाइडलाइन्स पर नजर

  1. सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए धार्मिक स्थानों में एंट्री बंद रखी है।
  2. पुरानी व्यवस्था के तहत ही लॉकडाउन 4 में भी सुबह 7:00 बजे से लेकर शाम 4:00 बजे दुकानें खुलेंगी।दुकाने खोलने में केंद्र सरकार के द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन होगा।
  3. शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक पूर्णत लॉकडाउन रहेगा।
  4. स्टेडियम में खेल का आयोजन हो सकते हैं लेकिन दर्शकों की एंट्री नहीं होगी।
  5. मॉल, सिनेमा घर और स्कूल, कोचिंग बंद रहेंगे। ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी।
  6. हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार में गाड़ियों के चलने के लिए ऑड ईवन फॉर्मूला लागू होगा।
  7. इसके अलावा सरकारी ऑफिस 10:00 बजे से 4:00 बजे तक खुलेंगे।

बता दें कि आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब तक कोरोनावायरस के 93 मामले सामने आ चुके हैं। जिले के आंकड़ों पर नजर डाले तो यह इस प्रकार हैं। अल्मोड़ा में कोरोना पॉजिटिव केस 02,देहरादून में कोरोना पॉजिटिव केस 46,हरिद्वार में कोरोना पॉजिटिव केस 07, नैनीताल में कोरोना पॉजिटिव केस 15,पौड़ी में कोरोना पॉजिटिव केस 02, ऊधमसिंहनगर में कोरोना पॉजिटिव केस 19 और उत्तरकाशी में एक मामला सामने आया है। उत्तराखंड में 6 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इस लिस्ट में बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और पिथौरागढ़ शामिल है। राज्य का एक भी जिला रेड जोन के अंदर नहीं है।मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने कहा है कि एक दो दिनों में अंतर राज्यीय परिवहन पर निर्णय लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अब तक 2लाख 25 हजार के सापेक्ष 1लाख 14 हजार लोगों की घर वापसी हो गई है।

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