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उत्तराखंड:ग्रेजुएशन में 50 फीसदी से कम अंक प्राप्त अभ्यार्थियों की लग सकती है सरकारी नौकरी !

उत्तराखंड:ग्रेजुएशन में 50 फीसदी से कम अंक प्राप्त अभ्यार्थियों की लग सकती है सरकारी नौकरी !

नैनीताल : प्रदेश के बीएड डिग्रीधारक अभ्यर्थियों को नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। वर्ष 2011 से पहले बीएड करने वाले वो अभ्यर्थी जिन्होंने ग्रेजुएशन में 50 फीसदी से कम अंक प्राप्त हैं, अब वो भी सहायक अध्यापक प्रारंभिक शिक्षा के खाली पदों की भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में लेकर बागेश्वर की पूनम पंत, अर्जुन सिंह और भुवन चंद्र समेत 50 लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 50 फीसदी अंकों की बाध्यता को चुनौती दी थी। अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्होंने बीएड और ग्रेजुएशन साल 2011 से पहले कर रखा है, इसलिए नया नियम उन पर लागू नहीं होता। इस संबंध में हाईकोर्ट ने पहले भी आदेश जारी किए हैं। बुधवार को मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दे दी।

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बता दें कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारकों को सहायक अध्यापक के करीब दो हजार खाली पदों पर आवेदन करने के लिए योग्य करार दिया है। कोर्ट ने इसे लेकर जनरल आदेश पारित करते हुए शिक्षा विभाग से कहा कि इस संबंध में दोबारा अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कराएं। ताकि प्रदेश के दूरजराज के क्षेत्रों में रहने वाले अभ्यर्थियों तक भी सूचना पहुंच सके। हाईकोर्ट के इस फैसले से वो अभ्यर्थी राहत महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने स्नातक की परीक्षा में 50 फीसदी से कम अंक हासिल किए हैं। अब ये लोग भी शिक्षा विभाग की भर्ती परीक्षा में हिस्सा ले सकेंगे। सरकारी स्कूल में शिक्षक बनकर अपना सपना पूरा कर सकेंगे।

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