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हल्द्वानी: चैकिंग करने गई बनभूलपुरा पुलिस के साथ अभद्रता, दो भाई गिरफ्तार

हल्द्वानी: हर वारदात को इंसान की नज़रें कैद नहीं कर सकती। इसीलिए सीसीटीवी कैमरों को बनाया गया था। सीसीटीवी कैमरे का चलन हल्के हल्के शुरू हुआ था, और अब यह पूरे भारत में फैल चुका है। पुलिस और जांच एजेंसियों को इसकी मदद आरोपितों को पकड़ने में मिलती है। हल्द्वानी शहर में भी पुलिस ने जगह जगह सीसीटीवी कैसरे फिट किए हुए हैं। ताकि अनेकों तरह के विवादों पर पैनी नज़र रखी जा सके। मगर अगर कोई तिरपाल से कैमरे को ढक ही देगा, तो कैसे भला पुलिस पैनी नज़र रख सकेगी। तिरपाल से सीसीटीवी को ढक देने का मामला हल्द्वानी के गांधीनगर इलाके से सामने आया है।

क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए पुलिस द्वारा सीसीटीवी लगवाए गए थे। जब कैमरे के आगे यहां के कुछ स्थानीय लोगों ने तिरपाल बांध दिया, तो पुलिस हटवाने के लिए पहुंची। जहां पर पुलिस से महिला और उसके बेटों ने बदतमीज़ी की। जिसके बाद तीनों बेटों के साथ महिला और साथ ही पांच अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा दो भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है।

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बलभूलपुरा थाना क्षेत्र की इस घटना की जानकारी बनभूलपुरा थाने ने दी। जानकारी के अनुसार कई क्षेत्रों समेत गांधीनगर में भी निगरानी हेतु सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे। गांधीनगर के रहने वाले सोम सोनकर ने एक कैमरे के आगे तिरपाल बांध दिया, जिसके कारण कैमरे में कुछ भी साफ नहीं दिख पा रहा था।

इसकी जानकारी पुलिस को मिली तो दारोगा बलवंत सिंह सोमवार को अपने सिपाहियों के साथ इलाके में पहुंचे। इसके बाद उन्होंने सोम सोनकर से तिरपाल हटाने का आग्रह किया। आग्रह किया तो एक स्थानीय लोग पुलिस दारोगा के साथ अभद्रता करने लगे। इनमेम मुख्य तौर पर एक महिला और उसके तीन बेटे शामिल थे।

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जिसके बाद पुलिस ने सभी शामिल लोगों पर कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया है। आरोप में साफ साफ यह कहा गया है कि सोमपाल, उसकी मां खिल्लो देवी, भाई कुणाल सोनकर और हर्षित सोनकर ने पांच अन्य अपरिचित लोगों के साथ मिल जुल कर पुलिस की टीम को उनका काम करने से रोका। इसके साथ ही इन लोगों ने दारोगा और उसके सिपाहियों के साथ धक्का-मुक्की और गाली-गलौज भी की।

इसकी जानकारी होते ही कोतवाली से फौरन अतिरिक्त फोर्स आई और आरोपितों में से दो भाइयों यानी हर्षित और कुणाल को गिरफ्तार भी कर लिया गया। दारोगा बलवंत सिंह कंबोज ने सभी आरोपितों के विरुद्ध धारा 147, 149, 186, 332, 341, 353 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।

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