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कल से नैनीताल जिले में खुलेंगी मिठाई की दुकानें, नहीं लागू होगा ये नियम

कल से नैनीताल जिले में खुलेंगी मिठाई की दुकानें, नहीं लागू होगा ये नियम
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हल्द्वानी: शहर में मिठाई की दुकान करने वालों के लिए अच्छी खबर है। वो भी अब व्यापार कर सकेंगे। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इस बारे में डीएम सविन बंसल ने बताया है कि वर्तमान मे भारत सरकार के निर्देशानुसार मिठाई प्रतिष्ठान बेकर्स का संचालन प्रारम्भ हो गया है। जिसके क्रम में भारत सरकार द्वारा सामजिक दूरी बनाये रखने के लिए मिठाई प्रतिष्ठानों एवं बेकरी का संचालन केवल डिविवरी के लिए होगा। ग्राहकों को वहां पर बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी। यह नियम पूरे नैनीताल जिले में लागू रहेगा।

मिठाई व बेकरी की दुकान आवश्यक की सेवाओं में शामिल हैं इसलिए यह दुकाने प्रतिदिन खुली रहेंगी इन दुकानें को ऊपर दाएं और बाएं वाला फॉर्मूला लागू नहीं होगा। जिले में संचालित होने वाले मिठाई तथा बेकर्स के प्रतिष्ठान संचालकों को निर्देशित किया जाता कि इन सामग्रीयों की विक्रय करने हेतु टेक अवे की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा मिठाई काउन्टर यथा सम्भव मुख्य द्वार मे पर ही स्थापित कर लें जिससे उपभोक्ताओ से पर्याप्त दूरी निर्धारित हो सके तथा उपभोक्ता प्रतिष्ठान के सिटिंग एरिया मे प्रवेश ना कर बाहर से ही साम्रगी क्रय कर सके।

अधिकतर मिठाईयों की दुकानों मे रेस्टोरेन्ट भी है किसी भी दशा में रैस्टोरेंट संचालित ना हो और ना ही रैस्टोरेंट में उपभोक्ता प्रवेश करें। डीएम बंसल ने सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों, तथा खाद्य सु रक्षा अधिकारियों को आदेशित किया है कि वह सम्बन्धित आदेश का अनुपालन कडाई के साथ कराना सुनिश्चित करें आदेश का उल्लंघन करने की दशा में तत्काल सम्बन्धित के विरूद्व आपदा प्रबन्धन एक्ट के विभिन्न नियमांे मे कार्यवाही करें।

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