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अनलॉक 1 में छूट मिलेगी लेकिन इसके बाद भी बंद रहने वाली हैं ये चीजें

कोरोना वायरस ( Coronavirus) से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन में छूट को बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 (Unlock 1) का नाम दिया है। अनलॉक 1 (Unlock 1) के लिए गृह मंत्रालय द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में अब भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, लेकिन बाकि जगहों पर धीरे-धीरे छूट दी जाएगी। ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी।

लॉकडाउन 5.0 में कंटेनमेंट जोन के अलावा अन्य इलाकों में सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से राहत मिली है। जिसमे सरकार ने धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे दी है।

गाइडलाइंस के अनुसार, लॉकडाउन तीन फेज में खुल सकेगा। जिसमें सरकार ने पहले फेज के अंतर्गत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की सशर्त इजाजत दे दी है। दूसरे फेज के अंतर्गत स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला फिलहाल केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है और राज्य इस पर जुलाई में फैसला करेंगे।

पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे। नयी गाइडलाइन्स के चलते सरकार ने बताया कि लोगों को अब पास दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स को 8 जून, 2020 से खुलने की इजाज़त मिली है. स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक SOP जारी करेगा।बता दें कि पहले प्रतिबंधित की गई सभी गतिविधियां चरणबद्ध रूप से कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में खोली जा सकेंगी। गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल फिलहाल इन सबको खोलने की अनुमति नहीं मिली है।

सोर्स- आपका खबरी

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