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65,000 की नई स्कूटी, पुलिस ने काट दिया 1 लाख का चालान

नई दिल्लीः देश में नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से पुलिस आए दिन लोगों के चालान काट रही है। ऐसा ही एक मामला ओडिशा के भुवनेश्वर से सामने आया है जहां पुलिस ने शोरूम से आई बिना नंबर प्लेट की एक स्कूटी का एक लाख का चालान काट दिया।

बता दें कि 12 सितंबर को कटक में एक चेक पोस्ट पर सड़क परिवहन अधिकारियों द्वारा स्कूटी चला रहे अरुण पांडा को रोका गया। इसके बाद स्कूटी पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होने के कारण  RTO ने एक लाख का चालान काट दिया। एक लाख का यह जुर्माना डीलर पर लगाया गया। होंडा एक्टिवा स्कूटी को भुवनेश्वर से 28 अगस्त को कविता पांडा के नाम पर खरीदा गया था। वहीं जुर्माने के बाद कविता का कहना है कि शोरूम ने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया था।

अधिकारियों ने चालान मोटर व्हीकल अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए काटा। इसके बाद RTO ने भुवनेश्वर के अधिकारियों को डीलर का ट्रेड लाइसेंस रद्द करने को भी कहा कि उन्होंने बिना डॉक्यूमेंट के स्कूटी कैसे डिलीवर कर दी। कटक के RTO दिप्ती रंजन पात्रो का कहना है कि पुराने मोटर व्हीकल अधिनियम  के तहत और नए अधिनियम के तहत डीलर द्वारा खरीदार को कोई भी गाड़ी देने से पहले पंजीकरण संख्या, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र देना होगा। स्कूटी की कीमत 65,000 है।

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