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दिल्ली हाईकोर्ट का प्रवासी मजदूरों को लेकर आदेश, जानें कोर्ट ने क्या कहा

कोरोना वायरस संकट के बीच जारी लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों का काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार और रेलवे को निर्देश दिया है कि कोई भी मजदूर पैदल घर वापस ना जाए। हाईकोर्ट ने सरकार इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए और सुनिश्चित करे कि मजदूरों को पैदल ना जाना पड़े।

आपकों बता दें कि दिल्ली समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में इस वक्त प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने घरों की ओर निकल रहे हैं। कई शहरों से झकझोरने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि अखबारों, टीवी पर विज्ञापन निकालें जाएं ताकि मजदूरों को पता चल सके। अदालत में रेलवे की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जब भी दिल्ली सरकार उनसे ट्रेन उपलब्ध कराने को कहेगी, हम करवा देंगे।

दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें प्रवासी मजदूरों के पैदल घर जाने का मुद्दा उठाया गया था। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से देश में सबकुछ बंद है, सार्वजनिक वाहन भी नहीं चल रहे हैं। ऐसे में प्रवासी मजदूरों को घर जाने के लिए कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में भारतीय रेलवे की ओर से श्रमिक ट्रेन और स्पेशल ट्रेनों का प्रबंध किया गया है। श्रमिक ट्रेन सिर्फ मजदूरों के लिए है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी हजारों की संख्या में मजदूर पैदल ही घर लौटने को मजबूर हैं।

जिन स्पेशल ट्रेनों की प्रबंध किया गया है, उसके जरिए लोग दिल्ली के स्टेशन तक तो पहुंच रहे हैं लेकिन उन्हें आगे जाने के लिए कोई वाहन नहीं मिल रहा है। इसी संकट के कारण कई लोगों को पैदल ही घर सफर पर निकलना पड़ रहा है।

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