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लॉकडाउन: सरकार ने दुकानें खोलने की इजाजत दी,शराब को लेकर हुआ ये फैसला

हल्द्वानी: लॉकडाउन के बीच देशवासियों गृह मंत्रायल की ओर से राहत दी गई है। शनिवार से देश की सभी दुकानें खुल जाएंगी लेकिन कुछ शर्तों के साथ। यह दुकानें नगरपालिका के दायरे में आती हों और हॉटस्पॉट (कोरोना संक्रमित इलाकों में) में ना हो। वहां ये आदेश लागू रहेगा। बता दें कि लॉकडाउन के वजह से सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे. सिर्फ जरूरी सामान जैसे- सब्जी, फल, दवाई और किराना दुकानें खुल रहीं थी।

शनिवार से जो दुकानें खुलेंगी उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत हो। दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम करेगा। स्टाफ द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों को भी निभाना होगा।

यह फैसला शराब की दुकानों के लिए लागू नहीं होगा। शराब की दुकानों को इस ग्रुप में जगह नहीं दी है। उन्हें शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बजाए किसी अन्य कैटेगरी में रखा गया है। यानी शराब की दुकानें कब खुलने वाली हैं ये लॉकडाउन के खत्म होने साथ ही सामने आ पाएंगे। मई तीन तक पूरे देश में लॉकडाउन जारी है।

बता दें कि कोरोना वायरस के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 1429 नए मामले सामने आए हैं और 57 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद  देशभर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 24,506 हो गई है, जिसमें 18,668 सक्रिय हैं, 5,063 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 775 लोगों की मौत हो गई है।

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