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उत्तराखंड: SDM ने मांगा तीस लाख रुपए दहेज,पत्नी को जलाने की भी कोशिश, केस दर्ज

रुद्रपुर: कानून की रक्षा करने वाले और युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करने वाले ही अगर जुर्म की राह पकड़ ले तो समाज के लिए इससे बुरा किया होगा। यूपी में तैनात एसडीएम सहित सात लोगों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज हुआ है। रुद्रपुर में एक विवाहिता ने बारे में शिकायत की थी जिसके बाद सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश जारी किया है। यूपी के उत्तरौला जिला बलरामपुर में तैनात एसडीएम अरुण कुमार गौड़ पर तीस लाख रुपए दहेज मांगने के अलावा अभद्रता और पत्नी को जिंदा जलाने का आरोप लगा है।

जानकारी के मुताबिक रिंकी पुत्री मायाशंकर निवासी ग्राम कीतरपुर रुद्रपुर ने पुलिस को बताया कि सका विवाह ग्राम मूडाडीह थाना देवरिया यूपी निवासी अरुण कुमार गौड़ के साथ 15 दिसंबर 2018 को हुआ था। अरुण वर्तमान में उत्तरौला जिला बलरामपुर में एसडीएम पद पर तैनात हैं। ससुराल वालों की मांग के बाद पिता ने दान में 30 लाख रुपये, जेवरात, कार और अन्य सामान दिया। इतना सब देने के बाद भी उन लोगों का लालच खत्म नहीं हुआ। शादी के बाद दंपती गोवा गए तो पति ने मारपीट कर दोबारा 30 लाख रुपये की मांग कर दी। आरोप है कि ससुर रामचंद्र, जेठ दिलीप कुमार, अजय कुमार, जेठानी मंजू देवी, रंजीता देवी, ननद शशी प्रभा ने भी मारपीट कर दहेज की मांग की।

उत्तराखंड: SDM ने मांगा तीस लाख रुपए दहेज,पत्नी को जलाने की भी कोशिश, केस दर्ज

पीडित महिला ने कोतवाली में पुलिस को जानकारी दी कि 7 अप्रैल 2020 को उसे और उसके परिवार को झूठे केस में फंसाने की भी धमकी नहीं। यह भी नहीं ब्लेकमेल करने के लिए उसने एसडीएम ने रसोइए के साथ आपत्तिजनक हरकतें करने का दबाव बनाया। पूरे मामले के फोटो भी खींच लिए और घर से निकाल दिया। इसके अलावा उसे जलाने की भी कोशिश की लेकिन उसकी किस्मत अच्छी रही कि पति के साथ तैनात पुलिसकर्मी ने उसे बचा लिया। इसके कुछ दिन बाद पति रिंकी को लेकर उसके पिता के वहां लेकर गया, जबरन तलाकनामे पर साइन करने के लिए जोर दिया। इसके अलावा पति ने लाइसेंसी रिवाल्वर निकालकर धमकाने के साथ जबरन गाड़ी में खींचकर ले जाने की कोशिश की थी।

रिंकी ने कहा कि पति अपने पद का गलत इस्तेमाल करते रहा। दहेज के लिए उत्पीड़न करता है और क्रूरतापूर्वक व्यवहार करता है। रिंकी ने पुलिस को बताया कि उसकी जान को खतरा है। महिला द्वारा दर्ज कराए गए मामले के आधार पर पुलिस ने सात आरोपियों पर धारा 498 ए, 323, 504,506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा तीन और चार के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच बाजार चौकी इंचार्ज प्रदीप पंत को सौंपी गई है। 

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