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हाकम सिंह जमानत मामले में सुनवाई, सरकार को दिया गया तीन हफ्ते का समय


देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी हाकम सिंह रावत की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट की वेकेशन कोर्ट ने एसआईटी और राज्य सरकार को जवाब देने हेतु तीन हफ्ते का समय दिया है। बता दें कि जज आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद की तारीख दी है।

गौरतलब है कि वर्ष 2016 में UKSSSC ने प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर बीपीडीओ की परीक्षा करवाई थी। इसका पेपर कई जिलों में लीक हुआ और हाकम सिंह रावत समेत कई अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। एसआईटी की जांच में मिले सबूतों के आधार पर 14 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया था।

हाकम सिंह रावत पक्ष की तरफ से जमानत याचिका में कहा गया कि निचली अदालत ने उसे 31 जनवरी 2023 को इसी के एक मामले में एसआईटी के सबूत पेश न कर पाने के आधार पर जमानत दे दी, जबकि अन्य आरोपों में नहीं दी है। जब एसआईटी कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकती तो कई आरोपियों की तरह उसे भी जमानत मिलनी चाहिए।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रदीप उप्रेती का कहना है कि हम लोगों ने एक बेल एप्लीकेशन हाईकोर्ट में फाइल की थी। इससे पहले हम लोगों ने निचली अदालत में न्यायालय में बेल एप्लीकेशन फाइल की थी। जिसमें कोई सबूत न होने के कारण उसको बेल प्रदान कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, हाकम सिंह को मोहरा बनाया गया है। अब सभी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार और एसआईटी से जवाब मांगा है।

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