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उत्तराखंड: शिक्षा विभाग के आदेश से अभिभावकों को राहत, केवल Tution फीस जमा करेंगे

हल्द्वानी: प्रदेश के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से बड़ा अपडेट आया है। दरअसल अब छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को स्कूल की फीस को लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा विभाग ने फीस के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

शिक्षा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने स्कूलों की फीस को लेकर बयान जारी किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि अब अभिभावकों को स्कील फीस में से केवल ट्यूशन फीस ही स्कूलों में जमा करानी होगी। इसके अलावा लिये जाने वाले अन्य शुल्क जैसे मेंटेनेंस शुल्क, बस फीस, लैब फीस आदि अब छात्र-छात्राओं से नहीं लिए जाएंगे।

आपको बता दें कि दो नवंबर से उत्तराखंड के सभी स्कूल खुल तो गए थे। मगर कोरोना के कारण अभिभावकों में फीस भरने को लेकर चिंता बनी हुई थी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि 10वीं और 12वींं को छोड़ दें तो किसी भी कक्षा के बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जा रहा है। इसलिए अभिभावकों के मन में यह चिंता थी कि जब पढ़ाई घर बैठे ऑनलाइन तौर तरीकों से हो रही है तो स्कूलों को किस बात की पूरी फीस दी जाए।

अब शिक्षा सचिव की ओर से जारी बयान से यह साफ हो गया है कि अभिभावकों द्वारा लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद की केवल ट्यूशन फीस ही विद्यालयों में जमा कराई जाएगी। लेकिन यह आदेश 10वीं और 12वीं के लिए थोड़े अलग हैं। दरअसल 10वीं और 12वीं की भौतिक कक्षाएं शुरू होने के बाद से उनको स्कूल की पूरी फीस जमा करनी होगी।

साथ ही आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान 10वीं और 12वीं की ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उनके अभिभावकों से केवल ट्यूशन फीस ही ली जाएगी। इसके अलावा यह फैसला स्कूलों पर छोड़ा गया है कि कौन किस तरह से अपनी फीस जमा करेगा। अर्थात स्कूल चाहें तो अभिभावकों से किश्तों में भी फीस ले सकते हैं।

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