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सरकार ने जारी कर दी है गाइडलाइन, इन नियमों के साथ दो नवंबर से उत्तराखंड में स्कूल खुलेंगे

हल्द्वानी: कुछ देर पहले मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने 2 नवंबर से खुलने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। बता दें कि पहले चरण में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को खोला जा रहा है। यह फैसला बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए लिया गया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों के में कहा गया है कि स्कूलों को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जायेगा। यह प्रक्रिया प्रतिदिन प्रत्येक पाली के उपरांत नियमित रूप से की जाएगी। इसके अलावा सैनिटाइजर हैंडवाॅश, थर्मल स्क्रीनिंग और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करना भी स्कूल की जिम्मेदारी होगी। यदि किसी विद्यार्थी, शिक्षक या अन्य कार्मिक को खांसी जुखाम है, बुखार के लक्षण होते हैं, तो उन्हें प्राथमिक उपचार देकर घर भेजा जाएगा। विद्यार्थियों को हैंडवाॅश या हैंड सैनिटाइज कराने के पश्चात ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा।

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विद्यालय में प्रवेश के समय और छुट्टी के समय मुख्य गेट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना जरूरी है। विद्यालय में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वार हैं तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। स्कूल बसों को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाएगा। बसों में बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के साथ की जाएगी। विद्यार्थियों को उनके माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही पठन-पाठन के लिए बुलाया जाएगा। विद्यालय में उपस्थित के लिए लचीला रुख अपनाया जाएगा। किसी विद्यार्थी को विद्यालय आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कोविड-19 के फैलाव से बचाव के उपायों को लेकर समस्त विद्यालयों को जागरूक किया जाएगा। मुख्य सचिव ने सभी निर्देशों को गंभीरता से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

सभी शिक्षकों विद्यार्थियों और विद्यालयों के अन्य कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। विद्यालय प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त मात्रा में मास्क उपलब्ध रखे जाएंगे। कक्षाओं में विद्यार्थियों को 6 फीट की दूरी में बैठना होगा। ऑनलाइन कक्षा की व्यवस्था जारी रखी जाएगी। इसे प्रोत्साहित भी किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन पठन-पाठन की सुविधा नहीं है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय बुलाया जाएगा।

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अगर कोई विद्यार्थी ऑनलाइन अध्ययन करना चाहता है, तो उसे सुविधा उपलब्ध विद्यालय कराएगा। छात्र संख्या व सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए यदि आवश्यक हो, तो विद्यालय दो पाली में संचालित किए जाएं। प्रथम पाली में कक्षा 10 और द्वितीय पाली में कक्षा 12 के विद्यार्थियों को पठन-पाठन के बुलाये जाने के लिए कहा गया है। सुरक्षा को देखते हुए आवश्यक हो तो 1 दिन में प्रत्येक कक्ष की अधिकतम 50 प्रतिशत तक विद्यार्थियों को ही बुलाया जाए। 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को अगले दिन बुलाने का नियम भी बनाया जा सकता है।

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