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उत्तराखंड सरकार ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन, एक अप्रैल से होगी लागू

हल्द्वानी: राज्य में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहा जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस का कुल आंकड़ा एक लाख से पार हो गया है। जो मामले 50 तक सीमित थे वो अब 200 और 300 का आंकड़ा भी पार कर रहे हैं। वहीं एक्टिव केसों की संख्या भी 1700 के करीब है। बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए माना जा रहा था कि सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस की नई गाइडलाइन जारी कर दी है जो एक अप्रैल से लागू होगी।

नई गाइडलाइन के अनुसार महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, कर्नाटका,मध्य प्रदेश,तमिलनाडू, गुजराज, हरियाणा, उत्तर प्रदेश , दिल्ली और राजस्थान से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी पीसीआर टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है। उत्तराखंड आने पर यात्रियों को 72 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ये नियम ट्रेन, बस और हवाई यात्रा करने वालों के लिए लागू कर दिया गया है। राज्यवासियों से अपील की गई है कि वह कोरोना वायरस से सुरक्षा हेतु बनाए गए सामाजिक दूरी और मास्क व सैनेटाइनजर इस्तेमाल के नियमों का पालन करें। 65 साल से ऊपर की आयु व गर्भवति महिलाओं व 10 साल से छोटे बच्चों को यात्रा ना करने की सलाह दी गई है। जिला प्रशासन को कोरोना वायरस की सुरक्षा हेतु व्यवस्था बनाने को कहा गया है। जैसे की रेलवे और एयरपोर्ट समेत सीमाओं पर रैंडम सैंपलिंग के निर्देश दिए हैं। सरकार ने एक राज्य से दूरसरे राज्य जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई है।

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