Uttarakhand News

उत्तराखंड: आप भी कहलाएंगे कोरोना वॉरियर्स, DGP द्वारा दिए अधिकार का इस्तेमाल करें

क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों की शिकायत आप कर सकते हैं, DGP ने दिया अधिकार

उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शासन और प्रशासन की ओर से लोगों की सुरक्षा के लिए तमाम फैसले व नियम बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में बाहर के राज्यों से लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। उनके पहुंचना किसी के खतरा ना बने उसके लिए क्वारंटाइन का रूल बनाया गया है। उत्तराखंड के लोगों और बाहर से पहुंच रहे लोगों के लिए डीजीपी अनिल रतूडी ने संदेश दिया है। अब आम नागरिक के पास नियमों का उल्लंघन करने वाली की शिकायत करने का अधिकार होगा। यह संदेश उत्तराखंड पुलिस के अधिकारिक फेसबुक पेज पर पोस्ट किया गया है।

उन्होंने अपने संदेश में कहा कि उत्तराखंड में जनता के सहयोग से इस महामारी की बीमारी को नियंत्रण में रखने के हर सम्भव प्रयास तंत्र द्वारा किये जा रहे हैं। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में काफी संख्या में प्रवासी अपने गांव या शहर में वापस आ चुके हैं। जो वापस आने के लिए प्रक्रिया है उसमें एक महत्वपूर्ण बिन्दु होम क्वारंटाइन का है। उन्होंने कहा कि बाहर से लौटने वाले हर शख्स को 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहना होगा, यह अनिवार्य है क्योंकि इससे संक्रमण को फैलने से रोका जाएगा।

इस बीच उन्होंने कहा कि जो इस नियम का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ विरुद्ध नियमानुसार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कार्यवाही हो सकती है। डीजीपी अनिल रतूड़ी ने कहा कि आम नागरिकों को इस कदम में सहयोग करना होगा। अगर आपकी नजर में कोई इस नियम का उल्लंघन करता दिखाई देता है तो आप पुलिस का जो नंबर है डायल 112 उस पर आप सूचना दे सकते हैं। डिटेल देते हुए और पुलिस कंट्रोल रूम फिर संबंधित जनपद के थाने और प्रशासन को अवगत कराएगा और नियम अनुसार ऐसे लोगों के विरुद्ध जो विधि अनुसार कार्यवाही वो भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरा आप सभी से अनुरोध है। ये एक बहुत कठिन दौर है। हम सब ये चाहते हैं कि आप का स्वास्थ अच्छा रहे । पूरे प्रदेश का स्वास्थ अच्छा रहे। हमारे देश का स्वास्थ अच्छा रहे। समस्त मानवीय जो समाज है उसका स्वास्थ अच्छा रहे उसके दृष्टिगत सब लोग ये सहयोग करें। टीम भावना से काम करें और क्वांरटाइन का उल्लंघन ना करें। नहीं तो जो विधिवत कानूनी कार्यवाही है वो होगी डायल 112 नम्बर पर इसकी सूचना दी जा सकती है।

डीजीपी रतूड़ी ने उत्तराखंड के हर नागरिक को कोरोनावॉरियर्स बनने का मौका दिया है। यदि आपकों लगता है कि कोई नियम तोड़ रहा है तो उनकी शिकायत जरूर करें और राज्य व देश को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करें।

To Top