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सोमवार से लॉकडाउन थ्री, उत्तराखंड के इस जिले में ODD-EVEN नियम लागू !

रुद्रपुर: कल से लॉकडाउन थ्री शुरू होगा। इस बार उत्तराखंड के अधिकतर जिलो को राहत मिली है। दुकानों के खुलने का वक्त बढ़ा है और इसके अलावा सरकारी दफ्तर भी खुले हैं। इस बीच व्यापारियों में काफी कन्फ्यूजन भी है कि किस तरह से दुकाने या अन्य चीजे खोली जाएंगी। इसका तोड़ ऊधमसिंह नगर जिले में निकाला गया है। डीएम ने गाइडलाइन जारी कर स्थिति को स्पष्ट कर दिया है।

सोमवार 4 मई से लागू नई गाइडलाइन के अनुसार जिले समस्त प्रकार की 50% दुकानों को प्रातः 7:00 से शाम 4:00 बजे तक खोला जा सकेगा। 50% दुकानों का निर्धारण शहरी क्षेत्र के पक्के सड़क, मार्ग व गली आदि की एक तरफ की दुकाने (सम)इवन नंबर की तिथि को तथा दूसरी तरफ की दुकानों को ओड (विषम)नंबर की तिथि पर खोला जाएगा। व्यापार मंडल के सहयोग से पुलिस प्रशासन द्वारा प्रत्येक सड़क, मार्ग, गली के दोनों तरफ क्रम संख्या 1व 2 का अंकन किया जाएगा। क्रम संख्या 1 की तरफ की दुकानें विषम संख्या की तिथि को तथा क्रम संख्या 2 की तरफ की दुकानों को सम संख्या की तिथि को खोला जाएगा।

जिले में समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन जिसमें ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा आदि भी सम्मिलित है पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे। बार्बर, सैलून, स्पा, पार्लर, रेस्टोरेंट, पक्की हुई खाद्य सामग्रियों की ठेली व समस्त प्रकार के असेंबली प्वाइंट बंद रहेंगे। जिले की सीमा से बाहर की यात्रा बगैर अनुमति के अनुमान्य नहीं होगी। इस हेतु उप जिलाधिकारी से पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा।

इसके अलावा समस्त औद्योगिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। जनपद की सीमा के अंतर्गत दोपहिया व चौपहिया वाहन का संचालन सुबह 7:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक अनुमान्य में होगा। परंतु वाहनों में सामाजिक दूरी व मास्क पहनने संबंधित भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। समस्त प्रकार की होम डिलीवरी भी मान्य होगी। साथ ही समस्त प्रकार के निर्माण कार्य अनुमान्य होंगे। परंतु निर्माण कार्य हेतु जनपद से बाहर किसी भी कार्मिक/ मजदूर को बगैर अनुमति नहीं लाया जाएगा। जिला प्रशासन ने प्रतिष्ठान औद्योगिक इकाई आदि संस्थाएं के खुलने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं। इन प्रतिष्ठान/ औद्योगिक इकाइयों को कार्यस्थल पर फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य होगा। तथा पर्याप्त मात्रा में फेस कवर, मास्क उपलब्ध रखना भी अनिवार्य होगा। साथ ही कार्यस्थल के प्रभारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सामाजिक दूरी के संबंध में जारी दिशा-निर्देश का कार्य स्थल एवं कंपनी परिवहन में अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। वहीं कार्य स्थलों पर सामाजिक दूरी, शिफ्ट के बीच में पर्याप्त अंतराल एवं स्टाफ के लंच ब्रेक को स्टेगर सुनिश्चित किया जाएगा।

थर्मल स्कैनिंग, हैंडवाश एवं सैनिटाइजर आदि टच फ्री को समस्त प्रदेश एवं निकाय स्थानों एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में उपलब्ध रखा जाएगा। कार्य स्थलों सामाजिक सुविधाओं व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले उपकरणों यथ दरवाजे के हैंडल इत्यादि को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाएगा। तथा शिफ्ट के बीच में सैनिटाइजिंग भी की जाएगी। इसके अलावा बड़ी भौतिक बैठकों से भी बचा जाना है। सार्वजनिक एवं प्राइवेट सभी मित्रों के लिए अयोग्य सेतु एप का प्रयोग अनिवार्य होगा। तथा संबंधित संस्था के कार्यालय अध्यक्ष का उत्तर दायित्व होगा कि वे सभी श्रमिकों से इस ऐप को शत-प्रतिशत डाउनलोड कराना सुनिश्चित करें। यातायात सुविधा की व्यवस्था में सामाजिक दूरी को अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। आईईसी एवं अच्छी स्वच्छता आदतों को बढ़ावा दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने इस गाइडलाइन को जारी कर सभी से नियमों का पालन करने का आह्वान भी किया है। वहीं भारत सरकार की 1 मई को निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार गाइडलाइन जिले में भी लागू होगी। जिसमें ट्रेन द्वारा यात्रियों को आवागमन (सुरक्षा उद्देश्य या गृह मामले मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य उद्देश्यों को छोड़कर) प्रतिबंधित होंगे।

समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान प्रतिबंधित होंगे। वहीं ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा के लिए अनुमति रहेगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम स्पोर्ट्स, कंपलेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, असेंबली हॉल पूर्णता प्रतिबंधित होंगे। समस्त प्रकार के सामाजिक राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह एवं अन्य एकत्रीकरण प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा धार्मिक स्थान पूजा के स्थल जन सामान्य के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक एकत्रीकरण कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगा।

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