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उत्तराखंड में निजी कॉलेज भी बंद हुए, इन छात्रों को मिलेगी छूट, आदेश जारी

हल्द्वानी: कुछ देर पहले उत्तराखंड में नई गाइडलाइन जारी हुई है। सरकार की ओर से अब प्रदेश के सरकारी शिक्षण संस्थानों के अलावा निजी शिक्षण संस्थानों को भी अगले आदेशों तक बंद करने के आदेश जारी किया है। सरकार ने समस्त सरकारी और निजी प्राथमिक स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों के अलावा बोर्डिंग, डिग्री कॉलेज,पालीटैक्निक, आईटीआई और राजकीय व निजी विश्वविद्यालय और महा विद्यालय भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश की सीमा से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले लोगों को आने से पहले उत्तराखंड स्मार्ट सिटी पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।


इस दौरान होम डिलीवरी सेवाओं में लगे कंपनियों के लोगों पर यह नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा टीओईएफएल और आईईएलटीएस अथवा इसी प्रकार की दूसरी परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले युवाओं पहचान पत्र व प्रवेश पत्र इन नियमों में छूट दी जाएगी लेकिन उन्हें परीक्षा का प्रवेश पत्र व अपना आईडी कार्य पुलिस को दिखाना होगा।

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